Connect with us

बड़ी खबर: वृद्धावस्था पेंशन में शासन ने किया बदलाव, जानें नए नियम…

उत्तराखंड

बड़ी खबर: वृद्धावस्था पेंशन में शासन ने किया बदलाव, जानें नए नियम…

उत्तराखंड शासन से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। शासन ने वृद्धावस्था पेंशन नियम में संशोधन किया है। बताया जा रहा है कि अब वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता वह भी रखेंगे जिनके‌ पुत्र अथवा पौत्र की आयु बीस वर्ष से अधिक होगी । लेकिन इसके लिए ये शर्त रखी गई है कि वे‌ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों यानी उनकी मासिक आय 4000 रूपए तक हो।

यह भी पढ़ें 👉  जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल, स्वान के कॉप्स होंगे आधुनिक

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जारी आदेश में लिखा है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रिया के बिन्दु संख्या ( ii ) एवं ( iii ) के स्थान पर वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत वे लाभार्थी भी पेंशन के पात्र होंगे जिनके पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हों , किन्तु वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो तथा ऐसे पात्र लाभार्थी जिनके पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हो तथा उनकी सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय रु 04000 / – तक हो ” संशोधन किया जाता है ।

यह भी पढ़ें 👉  राजस्थान सरकार ने उत्तराखंड की आपदा राहत हेतु 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की

आदेश में लिखा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं उक्त शासनादेशों के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे ।

यह भी पढ़ें 👉  शिकायतकर्ता की संतुष्टि को मानक बनाकर किया जाए समस्याओं का निस्तारण-मुख्यमंत्री
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT VIDEO

Advertisement
Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

ADVERTISEMENT

To Top