Connect with us

ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, फैसले को लगाई मुहर…

उत्तराखंड

ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, फैसले को लगाई मुहर…

EWS Quota: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दिए गए आरक्षण को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध बताते हुए, इससे संविधान के उल्‍लंघन के सवाल को नकार दिया।

यह भी पढ़ें 👉  रेसकोर्स स्थित अमरीक हॉल में माता की चौकी में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी…

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने 3:2 से संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि, चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी। बाकी तीन जजों ने कहा यह संशोधन संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं है।

यह भी पढ़ें 👉  आपदा न्यूनीकरण कार्यों को मंजूरी, और 28 संवेदनशील नदी तटों पर चैनलाइजेशन होगा…

बताया जा रहा है कि EWS कोटे में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला हुआ है। इस फैसले को  चुनौती दी गयी थी। शीर्ष अदालत ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया था । इस फैसले के साथ ही अब देश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण जारी रहेगा।

यह भी पढ़ें 👉  अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर, मंत्री खजान दास ने की विभागीय समीक्षा…
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT VIDEO

ट्रेंडिंग खबरें

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement
To Top