Connect with us

उत्तराखंडः संविदा कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी राहत, इस आदेश पर लगाई रोक…

उत्तराखंड

उत्तराखंडः संविदा कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी राहत, इस आदेश पर लगाई रोक…

उत्तराखंड में सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में अचानक हटाए गए संविदा कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार की विशेष याचिका को भी खारिज कर दिया है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का किया शुभारंभ…

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार विभाग के तहत वन स्टाप सेंटर में कई कर्मचारी पिछले कई वर्षों से संविदा पर काम कर रहे थे। हाल ही में इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। इसका केंद्र सरकार की गाइड लाइन को आधार बनाया गया था। हटाए गए कर्मचारी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

यह भी पढ़ें 👉  शारदा रिवर फ्रंट से बदलेगी चम्पावत की तस्वीर, टनकपुर में ₹300 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास…

याचिका में कहा गया था कि संविदा कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर अपने करीबियों को लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को झटका दिया है। बताया जा रहा है कि खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुना और एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए सरकार की विशेष याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों की सेवाएं बरकरार रखी है।

यह भी पढ़ें 👉  राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रुद्रप्रयाग को ‘स्टेट बेस्ट इलेक्ट्रोरल प्रैक्टिसेज अवॉर्ड–2026’ से नवाजा गया
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT VIDEO

ट्रेंडिंग खबरें

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement
To Top