Connect with us

देहरादून नगर निगम में दाखिल खारिज के शुल्क में होगी भारी बढ़ोतरी…

उत्तराखंड

देहरादून नगर निगम में दाखिल खारिज के शुल्क में होगी भारी बढ़ोतरी…

Dehradun News: दूनवासियों के लिए दाखिल खारिज को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि देहरादून नगर निगम में दाखिल खारिज के शुल्क में भारी बढ़ोतरी करने जा रहा है। अब दाखिल खारिज के लिए दो से 50 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ सकते है इसके लिए निगम की ओर से कवायद शुरू हो गई है। निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिसे बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार देहरादून में वर्ष 1999 से नगर निगम की सीमा में संपत्तियों के दाखिल खारिज के लिए तय शुल्क लिया जा रहा था। लेकिन अब 24 साल बाद देहरादून नगर निगम दाखिल खारिज के शुल्क में भारी बढ़ोतरी करने जा रहा है। अभी तक दाखिल खारिज का शुल्क मात्र 150 रुपये है। लेकिन निगम के ने प्रस्ताव के पास होने के बाद अब ये शुल्क दो से 50 हजार तक पहुंच जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  धामी सरकार का सख्त कदम, बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रदेशभर में कफ सिरप पर बड़ी कार्रवाई

बताया जा रहा है कि अब स्टांप शुल्क के आधार पर आवासीय, गैर आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति के लिए अलग-अलग दरें चुकानी होंगी। इसके लिए अलग अलग दर निर्धारित की गई है। दरों में बदलाव की वजह का निगम का खर्त अधिक होना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी तक शुल्क कम होने से निगम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लिहाजा शुल्क बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इस प्रस्ताव को पास किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें 👉  एफआरआई देहरादून में 9 नवम्बर को होगा उत्तराखण्ड रजत जयंती उत्सव का मुख्य कार्यक्रम

ये हो सकती है नई दरें

कोर्ट के निर्णय के आधार पर विरासत, उत्तराधिकारी, वसीयत, बंटवारानामा की दाखिल खारिज 2000 रुपए हो सकती है।

आवासीय संपत्ति के लिए दरें

  • सात लाख रुपये मूल्य के पंजीकृत विलेख मूल्य पर  2000 रुपए
  • सात लाख रुपये से 15 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर 4600 रुपए
  • 15 लाख से 50 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर  6000 रुपये
  • 50 लाख से एक करोड़ रुपये के पंजीकृत विलेख पर 20,000 रुपए
  • एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के पंजीकृत विलेख पर 30,000 रुपए
यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की

गैर आवासीय, व्यवसायिक, गैर आवासीय संपत्ति के लिए दरें

  • 20 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर  8000 रुपए
  • 20 लाख से 40 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर  15,000 रुपए
  • 40 लाख से 80 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर  25,000 रुपए
  • 80 लाख अधिक मूल्य से अधिक मूल्य के पंजीकृत विलेख पर 50,000 रुपए
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT VIDEO

Advertisement
Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

ADVERTISEMENT

To Top