Connect with us

डीएम ईवा श्रीवास्तव ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के वेतन रोकने के आदेश

उत्तराखंड

डीएम ईवा श्रीवास्तव ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के वेतन रोकने के आदेश

टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी जिले से बड़ी खबर आ रही है। डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव (DM IVA Ashish Srivastava) ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने के आदेश दिए है। ये आदेश उन्होंने जिला कार्यालय सभागार में बैठक में अनुपस्थित होने पर दिए है। डीएम ईवा ने अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग के अनुपस्थित होने पर जून माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार टिहरी जिला कार्यालय सभागार में आज आपदा क्षति से होने वाले नुकसानों को न्यूनतम करने के लिए किये जाने वाले कार्यों संबंधी प्रस्तावों को लेकर बैठक की गई। इस मौके पर अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग के अनुपस्थित रहे। जिससे नाराज होकर जिलाधिकारी ने उनका जून माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  ऑनलाइन प्रक्रिया से आसान हुआ विवाह पंजीकरण

वहीं इस बैठक में खंड विकास अधिकारियों व जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि उन प्रस्तावों को प्राथमिकता दें। जिसमें अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल रहा हो।इसके अलावा बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वनाग्नि, वन सुरक्षा, नालों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्तावों को शासन को भेजा जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावों में कार्यस्थल की फोटो को अनिवार्य रूप से शामिल करें ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके।

यह भी पढ़ें 👉  संविधान, कर्तव्य और एकता का संदेश: बागेश्वर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस

वहीं, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि नहर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में शामिल नहीं किया जाए। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत आच्छादित कार्यों की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमें विकासखंडों, नगर निकायों, तहसीलों व जिला पंचायत कार्यालय द्वारा कुल 561 पुल-पुलियाओं की मरम्मत एवं निर्माण होना बताया गया है।

डीएम ईवा श्रीवास्तव ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के वेतन रोकने के आदेश

Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT VIDEO

ट्रेंडिंग खबरें

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement
To Top