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हल्द्वानीः गेट पर प्रसव के मामले में डॉ दिशा बिष्ट निलंबित, आदेश जारी…

उत्तराखंड

हल्द्वानीः गेट पर प्रसव के मामले में डॉ दिशा बिष्ट निलंबित, आदेश जारी…

Uttarakhand News: उत्तराखंड में राजकीय चिकित्सालय, हल्द्वानी के गेट पर हुए प्रसव के मामले में शासन ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। स्वास्थ्य मंत्री के सख्त निर्देश के बाद अब आरोपित चिकित्सक डॉ दिशा बिष्ट को भी निलंबित कर दिया गया है। जिसके आदेश जारी कर दिए गए है। वहीं मामले में सबसे पहले  नर्सिंग अधिकारी को भी सस्पेंड किया जा चुका है।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार गेट पर प्रसव के मामले में जांच में दोषी पाए जाने पर  संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मुकेश कुमार राय द्वारा डॉ दिशा बिष्ट के निलंबन के आदेश जारी किए गए है। डॉ दिशा बिष्ट को निलंबन की अवधि में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल कार्यालय से संबद्ध किया गया है। जारी आदेश में लिखा है कि मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली के तहत डा दिशा बिष्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में डा दिशा बिष्ट को जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि देय होगा। वहीं सीएमएस खटीमा से भी मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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गौरतलब है कि हल्द्वानी में गत 10 जुलाई को एक महिला का अस्पताल गेट पर प्रसव का प्रकरण सामने आया था। स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने के बाद मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने जांच कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस पर स्वास्थ्य महानिदेशक ने एक जांच समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजकीय जिला अस्पताल, हल्द्वानी में तैनात नर्सिंग अधिकारी और चिकित्सक को इसका दोषी माना था।

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