Connect with us

पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो होगा बड़ा नुकसान, इतना है जुर्माना…

उत्तराखंड

पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो होगा बड़ा नुकसान, इतना है जुर्माना…

अगर आपका पैन कार्ड है और आपने अभी तक भी अपन पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग की ओर से इससे जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। जी हां अगर 30 जून तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका कार्ड रद्दी बन जाएगा। इतना ही नहीं आपको  भारी-भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आयकर विभाग ने इसके लिए नोटिस जारी किया है। जिसमें साफ दिया गया है कि अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार से लिंक नहीं कराया तो 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी। इसके साथ ही आपके कई काम रुक जाएंगे। पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में सक्षम नहीं होगा, जहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह भी पढ़ें 👉  ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मुख्यमंत्री ने ‘एक संवाद : वीर सैनिकों के साथ‘ कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रॉसेस शुरू हो चुका है। टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल करना होगा। सभी टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग की ओर से कई बार पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का अलर्ट जारी किया जा चुका है। इसकी आखिरी तारीख 30 जून है। इस तरीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  डीएम के निर्देश, पेयजल शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण रखें जारी

बताया जा रहा है कि यदि व्यक्ति  बिना आधार से लिंक पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा। इस धारा के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक से अधिक पैन कार्ड की स्थिति में व्यक्ति को दूसरा पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए।

यह भी पढ़ें 👉  भारत ने मारा एजबेस्टन का मैदान, इंग्लैंड को 336 रनों से हराया
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top