Connect with us

जरूरी खबरः डेयरी मालिकों के लिए ये काम करना हुआ जरूरी, भरना पड़ सकता है 25 हजार तक जुर्माना…

उत्तराखंड

जरूरी खबरः डेयरी मालिकों के लिए ये काम करना हुआ जरूरी, भरना पड़ सकता है 25 हजार तक जुर्माना…

Dehradun News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डेयरी संचालकों के लिए जरूरी खबर है। राजधानी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है लेकिन शहर की कई डेयरी पंजीकृत नहीं हैं। अगर जल्द ही आपने रेजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा बीमार और बूढ़े पशुओं को आवारा सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ भी नगर निगम सख्ती करेगा। ऐसे लोगों से भी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें 👉  जनसमस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे सरकार, शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करें अधिकारी: मुख्यमंत्री धामी

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पशुपालन विभाग की ओर से बनाए गए नए डेयरी एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि अगर डेयरी संचालकों ने अपनी डेयरी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो नगर निगम उनसे 25,000 रुपये का जुर्माना वसूल सकता है। बताया जा रहा है कि बीमार और बूढ़े पशुओं को आवारा सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ भी नगर निगम सख्ती करेगा। ऐसे लोगों से प्रति पशु के हिसाब से रोजाना के 2000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएंगा।

यह भी पढ़ें 👉  विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा बैठक…

गौरतलब है कि देहरादून में करीब 500 से ज्यादा डेयरी हैं। डेयरी संचालक नालियों में गोबर बहा देते हैं, जिससे नालियां ब्लॉक हो जाती हैं। वहीं कई डेयरी मालिक अपने पशुओं को आवारा सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे कई बार हादसे हो जाते हैं या इन जानवरों की मौत हो जाती है। अब तक डेयरी संचालकों के लिए कोई ठोस नियम नहीं बनाए गए थे लेकिन अब पशुपालन विभाग, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम सख्ती बरत रहा है।

यह भी पढ़ें 👉  307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र सीएम धामी बोले-यह जनसेवा का संकल्प…
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT VIDEO

ट्रेंडिंग खबरें

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement
To Top