Connect with us

उत्तराखंड में अब मृतक आश्रित कोटे से पुत्र वधू को भी मिल सकेगी नौकरी, आदेश जारी…

उत्तराखंड

उत्तराखंड में अब मृतक आश्रित कोटे से पुत्र वधू को भी मिल सकेगी नौकरी, आदेश जारी…

Uttarakhand News: धामी सरकार ने विधवा पुत्रवधू को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड में अब मृतक आश्रित कोटे से पुत्र वधू को भी नौकरी मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा मृत सरकारी सेवक के कुटुंब में विधवा पुत्रवधू को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कार्मिक विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली 1974) संशोधन नियमावली 2023 में संशोधन का शासनादेश जारी कर दिया है।

यह भी पढ़ें 👉  बेहतर शिक्षा के लिए जिला प्रशासन की पहलः सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भोगपुर को नवीन स्कूल बस का तोहफा

बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली के संशोधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी गई थी। जिसके बाद अब विधवा पुत्रवधू मृतक आश्रित में शामिल किया गया है। शासन की ओर से इसके आदेश भी जारी किए गए है।

यह भी पढ़ें 👉  सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने आयोजित किया जन जागरूकता कार्यक्रम

नियमावली में यह भी उल्लेख है कि इन सभी संबंधियों में से कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त हो तो ऐसी दशा में कुटुंब शब्द के अंतर्गत उस सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र या अविवाहित पौत्री भी शामिल होगी। अब इनमें विधवा पुत्र वधू को भी शामिल कर लिया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  सीबीएसई 10वीं 12वीं में कौन सा राज्य बना टॉपर, देखें कैसा रहा रिजल्ट

गौरतलब है कि पहले नियमावली के तहत कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक की पत्नी या पति, पुत्र, पुत्री व मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता का प्रावधान था। जिसमें अब संशोधन कर विधवा पुत्रवधू मृतक आश्रित कर दिया है।

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top