Connect with us

तोहफ़ा: कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को ये मिलेगी सहूलियत,सरकार का फ़रमान

उत्तराखंड

तोहफ़ा: कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को ये मिलेगी सहूलियत,सरकार का फ़रमान

देहरादून। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर भारी असमंजस बना हुआ था। अब शासन ने एक शासनादेश जारी कर इससे जुड़ीं सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया है।

यह भी पढ़ें 👉  कपकोट में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का सफल आयोजन

सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा असमंजस अनाथ बच्चों की जाति को लेकर था।

आदेश में कहा गया था कि वह अनाथ बच्चे, जिस श्रेणी के होंगे, उसी में उन्हें पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। अब शासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनाथ आश्रमों में रह रहे जिन बच्चों की जाति का पता नहीं चलेगा, उन्हें अनारक्षित वर्ग में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिन बच्चों की जाति का पता होगा, उन्हें उनकी श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी आदि में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कोई नहीं आता तो उन पदों को संबंधित श्रेणी में काउंट करते हुए भर दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  सीएम धामी ने नगर निगम महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्षों से संवाद किया
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top